मोहाली जिले में बीज विक्रेताओं को पूसा-44 और हाइब्रिड किस्म के धान बेचने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा किसानों के लिए अनुशंसित पी.आर. किस्मों की ही बुवाई करने की अपील
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 13 अप्रैल:
उपायुक्त, एस ए एस नगर श्रीमती कोमल मित्तल के दिशा निर्देशों पर मुख्य कृषि अधिकारी, एस.ए.एस. नगर द्वारा जिले के बीज विक्रेताओं को पूसा-44 और हाइब्रिड किस्म के धान ना बेचने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. गुरमेल सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार ने खरीफ सीजन-2025 के लिए धान के पूसा-44 और हाइब्रिड बीजों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। जिसके लिए कृषि विभाग द्वारा इन किस्मों की बुवाई को व्यवस्थित रूप से रोकने के उद्देश्य से एक अभियान भी शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने आज बीज विक्रेताओं के यहां औचक जांच की तथा जांच के दौरान बीज की गुणवत्ता की जांच के लिए बीज के नमूने भी एकत्र किए गए।
उन्होंने कहा कि इस अवसर पर बीज विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बीज विक्रेता प्रतिबंधित किस्म का धान न बेचे। उन्हें बताया गया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रतिबंधित किस्मों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, इसके बावजूद यदि कोई दुकानदार प्रतिबंधित किस्में बेचता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य कृषि अधिकारी के अनुसार, जिले के बीज विक्रेताओं को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा अनुशंसित पी.आर. किस्मों के बीज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम किसानों को धान की लम्बी अवधि तक पकने वाली किस्मों की बजाय कम समय में पकने वाली किस्मों की बुवाई के लिए जागरूक करें।