Thursday, December 12, 2024
 
BREAKING NEWS
ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (12 ਦਸੰਬਰ 2024)ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 7.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਡਾਏਢੰਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ Updateਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ : ਕੇਜਰੀਵਾਲਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ NIA ਦੀ ਰੇਡ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (11 ਦਸੰਬਰ 2024)Breaking News: ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ 'कोई विकल्प नहीं था': विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कियाअल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना की जुगलबंदी ने ₹ 880 करोड़ पार कियाਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ Flipkart ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ

मनाली लेह मार्ग बंद

December 07, 2024 07:50 AM
लाहुल स्पीति प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर बन्द किया बारालाचा व शिंकुला दर्रा 
 
 
मनाली। सामरिक दृष्टि से अहम मनाली लेह मार्ग बंद हो गया है। इस मार्ग पर अब गर्मियों में ही वाहनों की आवाजाही शुरू होगी। लेह के साथ साथ अब जंस्कार मार्ग पर भी वाहनों के पहिये थम जाएंगे। लाहुल स्पीति प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर बारालाचा व शिंकुला दर्रा बन्द कर दिया है। शनिवार से कोई भी वाहन इन दर्रों को आर पार नहीं कर सकेगा।
 
प्रशासन ने घोषणा की है कि हिमपात और सड़क पर फिसलन की स्थिति के कारण सात दिसंबर से लेह-मनाली मार्ग यातायात के लिए बंद रहेगा। गत बुधवार को प्लान तैयार करने के लिए लाहुल-स्पीति, लेह और कारगिल प्रशासन की वर्चुअल बैठक हुई थी। बीआरओ 70 आरसीसी, 108 आरसीसी और 126 आरसीसी के तीनों ओआईसी भी इसमें शामिल हुए थे। बैठक के बाद जारी एडवाइजरी में प्रशासन ने यात्रियों से आग्रह किया था कि वे असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना  उसी के अनुसार बनाएं।
 
उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लाहुल और स्पीति राहुल कुमार ने आदेश जारी करते हुए सात दिसंबर  शनिवार से अगले वर्ष गर्मियों तक दारचा-सरचू (राष्ट्रीय राजमार्ग-03) और दारचा- शिंकुला (डी-एस)सड़क पर यातायात पूर्णतया बंद कर दिया है। अब इन सड़कों पर दोनों तरफ से किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने बताया कि अत्यधिक ठंड पड़ने से बारालाचा टॉप और शिंकुला टॉप दर्रे पर सड़क पर काली बर्फ जमने की घटनाएं  स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। इस कारण से आपदा की घटनाओं की रोकने और यात्रियों के फंसने की स्थिति से बचाने के लिए इन सड़कों पर यातायात  आवाजाही प्रतिबंधित किया गया हैै। 
 
उन्होंने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के प्रावधान लागू होंगे, जिसमें 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। (SBP)
 

Have something to say? Post your comment

 

ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

'कोई विकल्प नहीं था': विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया

मुंबई हादसा: कुर्ला बेस्ट बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हुई, 42 घायल

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ

सीआईएसएफ द्वारा की गई ई-सर्विस बुक लॉन्च, पेंशन और सेवा प्रबंधन में एक नवयुग का हुआ आगाज-वाई पी सिंह

तेलंगाना: कार के झील में गिरने से 5 लोगों की मौत, पुलिस को शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

2019 से अब तक विदेशों में हमलों में 20 भारतीय छात्र मारे गए : विदेश मंत्रालय ने बताया, कनाडा में सबसे ज्यादा

 
 
 
 
Subscribe