पंजाब को नगर निगम चुनाव पर आंशिक राहत; सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह के भीतर नगर निगम चुनाव पूरे करने का निर्देश दिया
पंजाब सरकार को आज राज्य में नगर निगम चुनाव के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आंशिक राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य को नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया अधिसूचित करने के हाईकोर्ट के निर्देश को बरकरार रखा, लेकिन कुछ राहत देते हुए निर्देश दिया कि चुनाव 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचित किए जाएं और उसके बाद 8 सप्ताह के भीतर पूरे किए जाएं बेंच: जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां राज्य सरकार ने चुनावों के लिए दो सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अधिसूचना जारी करने और चुनाव कराने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया।